नाम बदलने पर हुआ भ्रम, मैक्स अलाइव हॉस्पिटल ने दी सफाई

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CMO ने 30 जुलाई को नए नाम से किया रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट विवाद से किया इनकार

बरेली शहर में चल रहे मैक्स अलाइव हॉस्पिटल को लेकर हाल ही में कुछ भ्रम की स्थिति सामने आई, जिस पर अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट बयान जारी किया है। अस्पताल के संचालक ने बताया कि अस्पताल का नाम पहले मैक्स लाइफ सेंटर था, जिसे अब बदलकर मैक्स अलाइव हॉस्पिटल कर दिया गया है। नाम बदलने की यह प्रक्रिया नियमानुसार की गई और इसे मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) कार्यालय से विधिवत मंजूरी भी मिल चुकी है।

नाम परिवर्तन में कोई अनियमितता नहीं: अस्पताल प्रशासन

अस्पताल संचालक के अनुसार,”मैक्स ब्रांड की ओर से कॉपीराइट को लेकर एक सूचना मिली थी, जिसमें तीन नामों के प्रयोग पर आपत्ति जताई गई थी। हमने किसी भी विवाद से बचने के लिए स्वेच्छा से नाम बदलने का निर्णय लिया।””हमने नाम को एमएक्स से बदलकर मैक्स अलाइव कर दिया और CMO कार्यालय से 30 जुलाई को नए नाम से पंजीकरण करा लिया।”

एनओसी भी प्राप्त, रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं बल्कि अपडेट हुआ

अस्पताल के मुताबिक नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया में नियमानुसार एनओसी (No Objection Certificate) भी ली गई थी।
“रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं हुआ, बल्कि हमने ही अनुरोध करके नाम अपडेट कराया। इसमें न कोई गड़बड़ी है और न ही किसी प्रकार की प्रशासनिक परेशानी।”

कॉपीराइट या केस की कोई स्थिति नहीं

बाजार में यह चर्चा भी रही कि कॉपीराइट मामले में अस्पताल को कानूनी नोटिस मिला है, लेकिन इस पर भी सफाई दी गई:
“हमें किसी भी कॉपीराइट केस की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने स्वेच्छा से नाम बदल दिया। कोई केस किया ही नहीं गया।”

आयुष्मान योजना और PI सूचना भी समय से भेजी

अस्पताल जल्द ही आयुष्मान योजना में शामिल होने जा रहा है। एक अन्य चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि:
“कुछ को यह भ्रम था कि किसी पेशेंट की पुलिस को सूचना नहीं भेजी गई। जबकि सच्चाई यह है कि पेशेंट के आने के आधे घंटे के अंदर PI भेज दी गई थी और रजिस्टर्ड बयान भी दर्ज कराया गया था।”

“कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन सब कुछ पारदर्शी”

अस्पताल संचालक ने अंत में कहा: “शायद कुछ लोगों को नई प्रक्रिया को लेकर भ्रम हुआ हो। मीडिया साथियों से भी आग्रह है कि कोई भी सवाल हो तो सीधे मुझसे संपर्क करें, हम पूरी पारदर्शिता से जानकारी देंगे। हमारा नाम बदलने का अधिकार है और इसमें कोई भी कानूनी या प्रशासनिक दिक्कत नहीं है।”

विकास यादव
Author: विकास यादव

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