विधवा महिला ने देवर पर उत्पीड़न, धमकी और संपत्ति हड़पने का लगाया आरोप

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बरेली। सिविल लाइन्स क्षेत्र में पैतृक संपत्ति विवाद के चलते एक विधवा महिला और उसके पुत्रों को कथित रूप से लगातार धमकाने, अपमानित करने और घर से बेदखल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस की निष्क्रियता से आहत होकर एसीजेएम-प्रथम न्यायालय, बरेली की शरण लेते हुए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।

देवर पर दबंगई और अवैध कब्जे का आरोप

प्रार्थिनी ज्योति चौहान, पत्नी स्वर्गीय राजेन्द्र सिंह चौहान, निवासी सिविल लाइन्स ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उनके पति की पैतृक संपत्ति पर उनके देवर अच्छू सिंह चौहान, जो होमगार्ड विभाग में कार्यरत हैं, जबरन कब्जा जमाए हुए हैं। संपत्ति के बंटवारे को लेकर मामला सीजेएसडी (एफ/टी) न्यायालय में पहले से विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 17 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है।

घर के बाहर आकर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी

प्रार्थना पत्र के अनुसार, 20 नवंबर 2025 की रात करीब 11 बजे अभियुक्त घर के बाहर आकर प्रार्थिनी और उसके पुत्रों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। आरोप है कि अभियुक्त ने न केवल अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, बल्कि परिवार को घर छोड़ने की धमकी भी दी। पीड़िता का कहना है कि उस समय अभियुक्त नशे की हालत में था और उसने डराने-धमकाने के साथ अशोभनीय हरकतें भी कीं।

घटना के दौरान अभियुक्त की पत्नी विमला देवी और पुत्री दीपा चौहान भी मौके पर पहुंचीं और कथित रूप से प्रार्थिनी व उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया।

पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में थाना बारादरी में लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अभियुक्त ने कथित रूप से अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर पीड़िता और उसके पुत्रों के खिलाफ झूठी एफआईआर (अपराध संख्या 1410/2025) दर्ज करा दी।

जान-माल का खतरा, पुलिस संरक्षण की मांग

प्रार्थिनी ने न्यायालय को अवगत कराया है कि अभियुक्त होमगार्ड में सेवारत है और अपने पद व प्रभाव का दुरुपयोग कर लगातार धमकियां दे रहा है। इससे उन्हें और उनके पुत्रों को जान-माल का गंभीर खतरा बना हुआ है। इस संबंध में 3 दिसंबर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से भी शिकायत भेजी गई, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कोर्ट से हस्तक्षेप की गुहार

पीड़िता ने न्यायालय से आग्रह किया है कि अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 173(4) बीएनएसएस के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाना बारादरी पुलिस को दिए जाएं, ताकि उन्हें और उनके परिवार को न्याय व सुरक्षा मिल सके।

विकास यादव
Author: विकास यादव

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