हाईकोर्ट में केस, गांव में चला बुल्डोजर…रमजान से पहले मस्जिद ढहने पर गांव में रोष

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बरेली। जिले के धंधोरा पिपरिया (घघोरा पिपरिया) गांव में 7 फरवरी को की गई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों और मस्जिद कमेटी का आरोप है कि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद करीब 50 वर्ष पुरानी मस्जिद पर बुल्डोजर चलाया गया। प्रशासन की ओर से इस संबंध में अब तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

न्यायालयों में लंबा चला विवाद

बताया गया कि वर्ष 1996 में न्यायालय मुंसिफ हवाली/अतिरिक्त सिविल जज (जू०डि०), बरेली ने मूल वाद संख्या 73/94 (अल्लाह तआला बनाम बालक राम आदि) में मस्जिद के पक्ष में डिक्री पारित की थी। इसके बाद वर्ष 2014 में सिविल जज (जू०डि०) हवाली, बरेली ने मूल वाद संख्या 130/1996 में भी मस्जिद के पक्ष में निर्णय सुनाया।हालांकि, सिविल अपील संख्या 84/2014 में अपर जनपद न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, बरेली ने 3 जनवरी 2022 को मस्जिद कमेटी के विरुद्ध आदेश पारित किया। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में द्वितीय अपील संख्या 463/2022 दाखिल की, जो वर्तमान में लंबित बताई जा रही है।

‘बिना नोटिस’ कार्रवाई का आरोप

मस्जिद कमेटी के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को अपील लंबित होने की जानकारी दी थी और संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे। आरोप है कि इसके बावजूद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुल्डोजर चलाकर ढांचा गिरा दिया गया। ग्रामीणों ने इसे मनमानी कार्रवाई करार दिया है।

4000 से अधिक आबादी प्रभावित

गांव में लगभग 4000 से अधिक मुस्लिम आबादी निवास करती है। ग्रामीणों का कहना है कि यही एकमात्र नमाज स्थल था। 19 फरवरी से रमजान शुरू होने के मद्देनजर जुमे की नमाज और तरावीह को लेकर समुदाय में चिंता व्याप्त है।

वैकल्पिक व्यवस्था की मांग

मस्जिद कमेटी और ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक उसी स्थल पर या किसी वैकल्पिक स्थान पर नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। प्रशासनिक पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

विकास यादव
Author: विकास यादव

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