बरेली। शहर में अवैध रूफटॉप विज्ञापनों के खिलाफ नगर निगम ने आखिरकार कड़ा रुख अपना लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाली 10 विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी कर करीब 1.28 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समयसीमा में भुगतान न होने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
64 अवैध संरचनाएं चिन्हित, 10 दिन तक फाइलों में अटका मामला
नगर निगम की जांच में शहर भर में 64 अवैध रूफटॉप विज्ञापन संरचनाओं की पहचान की गई थी। रिपोर्ट सामने आने के बावजूद करीब 10 दिनों तक कार्रवाई नहीं हो सकी। इस देरी के चलते निगम को हर महीने 18 से 20 लाख रुपये तक का राजस्व नुकसान झेलना पड़ रहा था। मामला सार्वजनिक होते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और देर शाम नोटिस जारी कर दिए गए।
90% विज्ञापन ढांचे नियमों के खिलाफ
गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश रूफटॉप विज्ञापन या तो बिना अनुमति लगाए गए थे या फिर निर्धारित मानकों से बड़े आकार में थे। करीब 90 प्रतिशत संरचनाएं नियमों के विपरीत पाई गईं। निगम ने दो वर्ष का विज्ञापन शुल्क, जुर्माना और अवैध ढांचे हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी, लेकिन कार्रवाई में देरी होती रही।
तीन दिन की अंतिम चेतावनी
अब बकायेदार एजेंसियों को तीन दिन के भीतर बकाया राशि जमा करने और आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समयसीमा का पालन न करने पर संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
किन एजेंसियों पर बकाया?
नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार इन एजेंसियों पर अलग-अलग रकम बकाया है:एडवटेक प्रिंट एंड मीडिया,इम्पैक्ट,प्रकाश आर्ट स्टूडियो,एचआर पब्लिसिटी,एडमेकर,जागरण इंजन,आदित्य,मोहसिन,मोनिका, मीडिया आउटडोर समेत
कुछ एजेंसियों पर लाखों रुपये का बकाया दर्ज है।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कहा कि शहर में विज्ञापन नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अवैध रूफटॉप संरचनाएं हटाने और बकाया वसूली की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि नगर निगम के राजस्व को हो रहे नुकसान को रोका जा सके।
Author: विकास यादव
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