बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सीलबंद संपत्ति पर दोबारा अवैध कब्जा करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर बैंक द्वारा कब्जा लिए जाने के बाद भी ऋणी ने न सिर्फ बैंक की सील व ताला तोड़ा, बल्कि घर में दोबारा घुसकर कब्जा कर लिया। बैंक की कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने की इस दुस्साहसिक हरकत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
SARFAESI के तहत मिली थी कब्जे की अनुमति
कोर्ट के आदेश पर उप जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) ने SARFAESI Act 2002 की धारा 14 के तहत वाद संख्या D-202412130000883 में निर्णय देते हुए यूनियन बैंक को खसरा संख्या 383/2, मोहल्ला नेकपुर स्थित दो मंजिला मकान का भौतिक कब्जा सौंपने का आदेश पारित किया था। 1 सितंबर 2025 को शाम करीब 5 बजे कार्यपालक मजिस्ट्रेट विविद कुमार, थाना पुलिस और बैंक अधिकारियों दीपक चंदानी, विवेक यादव, अनुराग कक्कड़, डी.के. गुप्ता, शाखा प्रबंधक अंकित गौड़ की मौजूदगी में संपत्ति का कब्जा दिलाया गया। कुछ हिस्से पर कब्जा वहीं मिल गया, शेष हिस्से के लिए मजिस्ट्रेट को अलग से प्रार्थना पत्र दिया गया था।
ताला व सील तोड़कर दोबारा कब्जा
कुछ दिनों बाद जब बैंक टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो देखा कि राजीव कुमार सिंह और उसके अन्य साथी ने बैंक द्वारा लगाई गई सील और ताला तोड़ दिए और मकान में फिर से रहने लगे। यह देखकर बैंक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई बैंक की कानूनी प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप मानी गई।
ऋणी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा
बैंक अधिकारियों की तहरीर पर थाना सुभाषनगर पुलिस ने राजीव कुमार सिंह व अन्य आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है।
Author: विकास यादव
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