जिलाधिकारी ने सिनेमा प्रबंधन पर लगाया दो हजार रुपये का जुर्माना
बरेली। फीनिक्स मॉल स्थित पीवीआर सिनेमा में तीन साल की बच्ची के लिए बिस्कुट और कुरकुरे ले जाने से रोकने के मामले में जिला प्रशासन ने सिनेमा प्रबंधन पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने शिकायत पर सुनवाई और उपलब्ध अभिलेखों की जांच के बाद यह कार्रवाई की।
महेन्द्र नगर, डोहरा रोड निवासी गौरव तुली ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि 30 जून 2026 को वह अपनी पत्नी और तीन साल की बेटी के साथ फिल्म देखने पीवीआर गए थे। बच्ची के लिए बिस्कुट और कुरकुरे के पैकेट पत्नी के बैग में रखे थे। सिनेमा में प्रवेश के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों ने खाद्य सामग्री अंदर ले जाने से रोक दिया और उसे अपने पास रख लिया।शिकायत में यह भी कहा गया कि बच्ची ने खाद्य सामग्री अपने साथ ले जाने के लिए बार-बार अनुरोध किया, लेकिन कर्मचारियों ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने सिनेमा प्रबंधन को नोटिस जारी कर घटना के संबंध में स्पष्टीकरण और जरूरी साक्ष्य मांगे थे। प्रबंधन ने 18 सितंबर को अपना जवाब दाखिल किया, लेकिन घटना से जुड़े अपेक्षित साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका।
जिलाधिकारी ने मामले की सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद माना कि सिनेमा प्रबंधन से उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955 के तहत जारी लाइसेंस की शर्त संख्या-20 का उल्लंघन हुआ है। इसे अधिनियम की धारा-8 के तहत दंडनीय माना गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने सिनेमा के लाइसेंसी/प्रबंधक पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की रकम राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।













