यूपी समेत पांच राज्यों में लागू होंगे चुनाव आयोग के निर्देश, 30 नवंबर तक देनी होगी अनुपालन रिपोर्ट
नई दिल्ली। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने अधिकारियों की तैनाती और तबादलों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश समेत गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों की तैनाती के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को 30 नवंबर 2026 तक तबादलों की कार्रवाई पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
निर्देशों के मुताबिक, चुनाव कार्यों से सीधे जुड़े अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रह सकेंगे। इसके अलावा, पिछले चार वर्षों के दौरान किसी जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारियों का भी तबादला किया जाएगा। इस दायरे में जिलाधिकारी (डीएम), उपजिलाधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) समेत चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां निभाने वाले जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं।
पुलिस अधिकारियों पर भी लागू होंगे नियम
चुनाव आयोग के निर्देश पुलिस विभाग पर भी लागू होंगे। इनमें पुलिस अधीक्षक (एसपी) से लेकर इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर स्तर तक के वे अधिकारी शामिल हैं, जो चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए उपचुनाव के दौरान जिस विधानसभा क्षेत्र अथवा जिले में अधिकारी तैनात रहे हैं, उन्हें दोबारा उसी क्षेत्र या जिले में तैनात नहीं किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी से परामर्श अनिवार्य
तबादलों की प्रक्रिया पूरी करने में संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से परामर्श लेना अनिवार्य होगा। आयोग के निर्देशों का उद्देश्य चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में निर्धारित मानकों के अनुरूप तैनाती सुनिश्चित करना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जा सके। सभी संबंधित राज्यों को निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।













