बरेली। पतंगबाजी के नाम पर लोगों की जान लेने वाले प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ बरेली परिक्षेत्र पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) बरेली परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी ने बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि चाइनीज और सिंथेटिक मांझे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
डीआईजी ने साफ किया है कि चाइनीज मांझे के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू कराया जाए। जो दुकानदार चोरी-छिपे इस जानलेवा मांझे की बिक्री करते पाए जाएंगे, उन पर भारी जुर्माना लगाने के साथ ही उनके लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।
पुलिस ने ऑनलाइन माध्यमों से चाइनीज मांझे की खरीद-फरोख्त करने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए मांझा बेचने या मंगाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल को भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
डीआईजी ने कहा कि चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग के मामलों में केवल सामान्य धाराओं में ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं पहले से दर्ज मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की रणनीति बनाई गई है।
जानलेवा साबित हो रहा चाइनीज मांझा
चाइनीज मांझे से हर वर्ष बाइक सवारों, राहगीरों और पशु-पक्षियों के घायल होने तथा मौत तक की घटनाएं सामने आती हैं। इसे देखते हुए पुलिस अब व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाएगी। लोगों को सुरक्षित सूती धागे के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा।
जनता से अपील
डीआईजी अजय कुमार साहनी ने लोगों से अपील की है कि वे चाइनीज मांझे का पूरी तरह बहिष्कार करें और यदि कहीं इसकी बिक्री या भंडारण की सूचना मिले तो तत्काल पुलिस को अवगत कराएं।













