बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को अवैध निर्माण और बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की। बन्नूवाल नगर में निर्माणाधीन भवन को सील किया गया, जबकि सैदपुर हाकिंस में करीब 3000 वर्ग मीटर में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया।
बीडीए के अनुसार बन्नूवाल नगर, सौ फुटा रोड पर प्रभाकर मिश्रा की ओर से करीब 110 वर्ग मीटर में पहले से बने भूतल और प्रथम तल के भवन में 30 वर्ग मीटर हिस्से में भूतल पर नए कॉलम खड़े कर निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण के लिए प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील कर दिया।
इसी तरह सैदपुर हाकिंस, मिनी बाईपास के पास ललित गंगवार की ओर से करीब 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना बीडीए की अनुमति के प्लाटों का चिन्हांकन, सड़क और बाउंड्रीवाल समेत अन्य विकास कार्य कराए जा रहे थे। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कॉलोनी के विकास कार्य को ध्वस्त कर दिया।
कार्रवाई विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। इसमें सहायक अभियंता विनोद कुमार, अवर अभियंता संदीप कुमार, अजीत साहनी और प्रवर्तन टीम शामिल रही।
बीडीए ने लोगों से अपील की है कि भवन निर्माण या प्लाटिंग से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत जरूर कराएं। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण या प्लाटिंग अवैध मानी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। प्राधिकरण ने लोगों से प्लाट या भवन खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति की जांच करने को भी कहा है।














