रमाडा होटल के पूर्व कर्मचारी की शिकायत पर कोर्ट सख्त, एएसपी को जांच के आदेश

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बरेली। सिविल लाइंस स्थित रमाडा होटल के पूर्व कर्मचारी की ओर से मारपीट, बंधक बनाकर रखने, मोबाइल छीनने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों का मामला अदालत पहुंच गया है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीओ तृतीय (एएसपी) को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट 14 जुलाई तक अदालत में दाखिल करनी होगी।

महेशपुरा निवासी मोहम्मद साजिद अंसारी ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि नौकरी छोड़ने के कई महीने बाद होटल बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई। उसका कहना है कि होटल मालिक समेत अन्य कर्मचारियों ने उसे हाउसकीपिंग रूम में ले जाकर करीब दो घंटे तक बंधक बनाए रखा, मोबाइल और सिम छीन लिए तथा दोबारा होटल में नौकरी करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

पीड़ित का आरोप है कि घटना की शिकायत पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से करने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले की जांच आवश्यक मानते हुए एएसपी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

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